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रतलाम में हाईकोर्ट के स्टे आर्डर के बावजूद दरगाह पर बुलडोजर चलाने का दावा भ्रामक है

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मध्यप्रदेश के रतलाम में पहलवान बाबा दरगाह के हिस्से पर बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि हटाए गए हिस्से को लेकर दरगाह कमेटी हाई कोर्ट पहुंच गई जिसके बाद तहसीलदार के दिए आदेश पर रोक लगा दी गई। लेकिन इसके बावजूद दरगाह के हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया। हालंकि हमारो पड़ताल में यह दावा भ्रामक निकला।

दी मुस्लिम ने एक्स पर इस मामले को शेयर करते हुए लिखा, ‘लोकेशन : रतलाम ,मध्यप्रदेश पहलवान बाबा दरगाह के हिस्से पर चलाया बुलडोजर। हटाए गए हिस्से को लेकर दरगाह कमेटी हाई कोर्ट पहुंच गई जिसके बाद तहसीलदार के दिए आदेश पर रोक लगा दी गई।। हाई कोर्ट ने यथा स्थिति बनने के लिए कहा था लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर हटाने का कार्य किया जा रहा है’

नेहा हबीब ने लिखा, ‘लोकेशन : रतलाम ,मध्यप्रदेश पहलवान बाबा दरगाह के हिस्से पर चलाया बुलडोजर। हटाए गए हिस्से को लेकर दरगाह कमेटी हाई कोर्ट पहुंच गई जिसके बाद तहसीलदार के दिए आदेश पर रोक लगा दी गई।। हाई कोर्ट ने यथा स्थिति बनने के लिए कहा था लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर हटाने का कार्य किया जा रहा है’

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फैक्ट चेक

दावे की पड़ताल में हमें दैनिक भास्कर, ईटीवी भारत की रिपोर्ट मिली जिसके मुताबिक रतलाम के जावरा फाटक से सेजावता तक 4.12 किमी लंबा फोरलेन बनना है। जिसमें जावरा फाटक से आगे पहलवान बाबा की दरगाह का कुछ हिस्सा और सामने की तरफ हनुमान मंदिर का कुछ हिस्सा अड़चन बन रहा था। दरगाह के हिस्से को दरगाह कमेटी, शहर काजी अहमद अली व समाजजनों की मौजूदगी में प्रशासन की बैठक में सहमति के बाद हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी। लेकिन दरगाह के एक हिस्से को हटाने के विरोध में मुस्लिम पक्ष कोर्ट चला गया। जहां से उन्हें स्टे मिल गया था।

वहीं 14 नवंबर को शासन की ओर से सरकारी अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने एक पक्षीय कार्रवाई और स्टे निरस्त करने का आवेदन दिया। इसके बाद 26 नवंबर को दरगाह कमेटी की तरफ से लगाया गया स्टे ऑर्डर निरस्त कर दिया गया। कोर्ट ने तहसीलदार की कार्रवाई को सही माना। जिसके बाद निर्माण कार्य में बाधा बन रहे दरगाह को प्रशासन ने शांति और सौहार्द पूर्वक हटा दिया।

दावा मध्यप्रदेश के रतलाम में हाईकोर्ट के स्टे आर्डर के बावजूद पहलवान बाबा दरगाह के हिस्से पर बुलडोजर चला।
दावेदार दी मुस्लिम और नेहा हबीब
निष्कर्ष एमपी के रतलाम में 4.12 किमी लंबे फोरलेन के बीच में पहलवान बाबा दरगाह आ रही थी, कोर्ट ने अपने स्टे आदेश निरस्त कर दिया था। इसके बाद प्रशासन ने दरगाह के हिस्से को हटाया।
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