उत्तर प्रदेश के बहराइच में कई मकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इस मामले को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि दो पड़ोसियों की आपसी लड़ाई के चक्कर में बहराइच के एक इलाके में 23 मुसलमान के घरों को प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला कर तोड़ दिया गया है।
सदफ आफरीन ने एक्स पर लिखा, ‘यूपी, बहराइच कुछ टाइम पहले दो पड़ोसियो में रास्ते को लेकर विवाद हो गया था! यह मामला हाई कोर्ट तक चला गया था! आज 23 घरों में बुलडोजर चला दिया गया! जहां बुलडोजर एक्शन हुआ है वहां 95 फीसदी आबादी मुस्लिम की है! बुलडोजर एक्शन के बाद तमाम गरीब परिवार बेघर हो गए! प्रशासन का कहना है कि “ये सभी घर अवैध हैं और सरकारी भूमि पर बने हुए हैं” 100 से ज़्यादा लोग 50 वर्षों से मकान बनाकर यहां रह रहे थे!’
अंसार इमरान ने लिखा, ‘दो पड़ोसियों की आपसी लड़ाई के चक्कर में बहराइच के एक इलाके में 23 मुसलमान के घरों को प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला कर तोड़ दिया गया है। साइकिल वाले हमारे यासिर भैया गायब हैं पता लगे तो जरूर बताइएगा!’
कविश अजीज ने लिखा, ‘दो पक्षों के 3 फीट रास्ते के विवाद में बहराइच में मुसलमानों के 23 मकानों को जमींदोज कर दिया गया । सभी घर 40 साल पहले बने थे, जिनमें 100 से अधिक लोगों का परिवार रहता था.’
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दावे की जांच के लिए हमने मामले से जुड़े कीवर्ड का उपयोग करके गूगल सर्च किया। इस दौरान हमें अमर उजाला की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक, बहराइच के कैसरगंज तहसील क्षेत्र के सराय जगना ग्राम पंचायत के वजीरगंज बाजार में बुधवार को कोर्ट के आदेश पर पक्के मकानों पर बुलडोजर चल गया। 23 मकानों को गिरा दिया गया।
दरअसल, ग्राम पंचायत सराय जगना में गाटा संख्या 92, 211 और 212 की जमीन खलिहान और रास्ते के लिए अंकित है लेकिन इसी जमीन पर गांव के लोगों ने कब्जा जमाया है। किसी ने पक्का तो किसी ने फूस की झोपड़ी रख ली है। 129 से अधिक लोग अपना निवास स्थान बनाकर रह रहे हैं। इस जमीन को राजस्व कर्मियों ने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस वर्ष 2023 में ही मिल चुका था। इसके बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं हटाया गया। कोर्ट ने जमीन से कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।
दावा | दो पड़ोसियों की आपसी लड़ाई के चक्कर में बहराइच में 23 मुसलमान के घरों को प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला कर तोड़ दिया। |
दावेदार | सदफ आफरीन, अंसार इमरान, कविश |
निष्कर्ष | बहराइच के सराय जगना में यह घर सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाये गए थे। 2023 में राजस्व विभाग द्वारा नोटिस देने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया है। |
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