सोशल मीडिया पर मुस्लिम मिरर नाम की वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट वायरल है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक मुस्लिम व्यक्ति को चूहा मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को मुस्लिमों पर अत्याचार बताते हुए दावा किया जा रहा है कि भारत में एक मुस्लिम व्यक्ति को चूहे को मारने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है। हालांकि हमारी पड़ताल में यह दावा भ्रामक साबित हुआ।
रेहाहा कमेंट्री नाम के एक्स हैंडल ने इस मामले को शेयर कर लिखा, ‘भारत में एक मुस्लिम व्यक्ति को चूहे को मारने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया। कल्पना कीजिए कि इस देश में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है।’
In India a Muslim man was arrested for k!ll!ng a rat. Imagine the situation of minorities in this country. pic.twitter.com/SBVTJgPdSq
— Rheahaha Commentary (@Rheahaha123) December 29, 2024
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फैक्ट चेक
पड़ताल में हमने मामले से संबंधित कीवर्डस की मदद से गूगल सर्च किया। इस दौरान हमें 24 जुलाई 2023 को प्रकाशित नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा के थाना फेस-3 क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक बाइक से चूहे को कुचलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बाइक से बेरहमी से चूहे को कुचलने को लेकर दो पक्षों में आपस में कहासुनी हो गई थी। बात इतनी आगे बढ़ गई कि मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों गुटों में लात-घूसे चले। पुलिस ने कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 151 में मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच में पता चला कि चूहे को कुचलकर मारने वाला आरोपी युवक नोएडा के सेक्टर-66 स्थित ममूरा गांव में खान बिरयानी विक्रेता जैनुल ने इस घटना को अंजाम दिया है।
इसके बाद नोएडा पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल ने एक पोस्ट कर बताया कि आरोपी बिरयानी की दुकान चलाता है। दुकान में पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद शांतिभंग के आरोप में शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि दुकान में हुए विवाद के बाद आरोपी को समझाया गया था लेकिन वह नहीं माना। आखिर में पुलिस को उसे गिरफ्तार ही करना पड़ा। इस घटना को चूहे के मारने से लेकर नहीं जोड़ना चाहिए।
पड़ताल में आगे हमें इसी प्रकार का एक और मामला मिला। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के बदायूं में चूहे को डुबोकर मारने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चला गया था। पशु अधिकार कार्यकर्ता विकेंद्र शर्मा ने मनोज कुमार के खिलाफ एक चूहे की पूंछ पर पत्थर बांधकर उसे नाले में डुबोकर मारने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के आधार पर पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में धारा 11 (पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) और धारा 429 (पशु हत्या या अपंग करना) के तहत 30 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। कानून के जानकारों के अनुसार पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 10 से 2000 रुपये तक जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान है। धारा 429 के तहत भी पांच साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
दावा | भारत में एक मुस्लिम व्यक्ति को चूहे को मारने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया। |
दावेदार | रेहाहा कमेंट्री |
निष्कर्ष | मुस्लिम युवक की गिरफ्तारी बाइक से चूहे को कुचलने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद की वजह से हुई थी। वहीं कानून के मुताबिक पशु क्रूरता के जुर्म में भी गिरफ़्तारी हो सकती है। |