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अहमदाबाद में इस्कॉन ब्रिज दुर्घटना के आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करने का दावा गलत है

दैनिक भास्कर के गुजराती समाचारपत्र दिव्य भास्कर में छपी एक खबर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। दिव्य भास्कर ने शनिवार यानी 20 जुलाई को एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए दावा किया कि 2023 में अहमदाबाद में स्थित इस्कॉन ब्रिज दुर्घटना मामले में मुख्य आरोपी तथ्य पटेल के खिलाफ अभी तक आरोप पत्र तय नहीं किया गया है। जिसके कारण मामले की सुनवाई शुरू नहीं हो पा रही है।

कुमार मनीष ने एक्स पर दिव्य भास्कर की खबर को शेयर करते हुए लिखा, ‘यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि गुजरात सरकार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को लेकर कितनी चिंतित है।”इस्कॉन ब्रिज पर हुए सबसे घातक हादसे को एक साल बीत जाने के बाद, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, गुजरात पुलिस ने तथ्य पटेल के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है।” मीडिया और सोशल मीडिया पर आक्रोश के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। क्या कोई पढ़कर देरी का कारण बता सकता है?’

चेतन पगी ने लिखा, ‘नाटक के नाम पर न्याय’

चिराग कापुरिया ने लिखा, ‘क्या उत्साही, युवा और संवेदनशील सरकार के नेताओं को यह नज़र नहीं आता जब वे मीडिया और ट्विटर पर हल्ला बोलते हैं? त्वरित न्याय, सख्त सजा, फास्ट ट्रैक, चार्जशीट आदि की बात करने वाले नेताओं को जमीनी हकीकत नहीं पता? ऐसे लोगों के कारण अपराधियों को किसी के बाप का डर नहीं रहता.’

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फैक्ट चेक

दावे की पड़ताल के लिए हमने मामले से सम्बंधित कुछ कीवर्ड की मदद से गूगल सर्च किया। इस दौरान हमें 27 जुलाई 2023 को प्रकाशित इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिकइस्कॉन ब्रिज दुर्घटना मामले में पुलिस कमिश्नर के मार्गदर्शन में ट्रैफिक पुलिस ने हादसे के मुख्य आरोपी तथ्य पटेल के खिलाफ 1800 पेज की चार्जशीट पेश की। इसमें 200 गवाहों और 164 के तहत आठ गवाहों के बयान दर्ज है।

Source: India TV

वहीं पड़ताल में आगे हमें दिव्य भास्कर की इस रिपोर्ट पर अहमदाबाद पुलिस का स्पष्टीकरण भी मिला है। अहमदाबाद पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि इस मामले में आरोपी तथ्य पटेल और उसके पिता प्रजनेश पटेल के खिलाफ घटना के 7 दिन के भीतर यानी 27 जुलाई 2023 को अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया था। इस मामले में सरकार की ओर से सत्र अदालत में एक विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किया गया था। आगे पुलिस ने कहा कि आरोपी तथ्य पटेल ने मेडिकल आधार पर सत्र न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय में बार-बार अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था। लेकिन कोर्ट ने उन सभी दलीलों को खारिज कर दिया और फिलहाल आरोपी तात्या पटेल साबरमती सेंट्रल जेल में हिरासत में है।

Source: Ahmedabad Police

निष्कर्ष: पड़ताल से स्पष्ट है कि इस्कॉन ब्रिज दुर्घटना मामले में मुख्य आरोपी तथ्य पटेल के खिलाफ अभी तक आरोप पत्र तय नहीं किये जाने का दावा गलत है। पुलिस ने घटना के 7 दिन के भीतर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।

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Tags: Fake News Misleading इस्कॉन ब्रिज दुर्घटना दिव्य भास्कर फैक्ट चैक

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