सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में एक मस्जिद पर बुलडोज़र चलाया जाता दिख रहा है। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि वक्फ बिल के लागू होने के बाद फरीदाबाद की ‘जमाई कॉलोनी’ में स्थित इस मस्जिद को अवैध घोषित कर गिरा दिया गया। हालांकि हमारी जांच में यह दावा भ्रामक साबित हुआ है।
नदीम अहमद ने लिखा, ‘फरीदाबाद में स्थित ‘जमाई कॉलोनी’ की जमीन पर बनी मस्जिद को अवैध घोषित कर गिरा दिया गया… वक्फ बिल लागू होने के बाद मस्जिद और मदरसे को अवैध घोषित कर लगातार तोड़ा जा रहा है.’
फरीदाबाद में स्थित 'जमाई कॉलोनी' की जमीन पर बनी मस्जिद को अवैध घोषित कर गिरा दिया गया… वक्फ बिल लागू होने के बाद मस्जिद और मदरसे को अवैध घोषित कर लगातार तोड़ा जा रहा है pic.twitter.com/qj4GJJtLWG
— Nadeem Ahmed𓂆 ندیم احمد (@IamNadeem_A) April 16, 2025
फैक्ट चेक
वायरल दावे की पड़ताल करने के लिए हमने इससे जुड़े कीवर्ड्स की मदद से गूगल पर खोजबीन की। इस दौरान हमें ETV भारत की 15 अप्रैल 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के अनुसार, ‘हरियाणा के फरीदाबाद जिले की जमाई कॉलोनी में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। इसी कार्रवाई के तहत 50 साल पुरानी अक्सा मस्जिद को भी तोड़ा गया। ’

इस मामले पर नगर निगम के लीगल एडवाइजर सतीश आचार्य ने बताया कि जमाई कॉलोनी में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण किए गए थे, जिन्हें हटाया गया है। यह कोई पहली कार्रवाई नहीं थी। इससे पहले भी कई बार ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है। यह इलाका रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आता है, जहां किसी तरह का निर्माण प्रतिबंधित है। नगर निगम का कहना है कि जो भी लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर बैठे हैं, उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
पड़ताल के दौरान हमें दैनिक जागरण की 15 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट भी मिली जिसमें बताया गया कि नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद की जमाई कॉलोनी में मस्जिद समेत 50 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। रिपोर्ट के अनुसार, ‘वन विभाग को अरावली वन क्षेत्र में बसी कॉलोनियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। नगर निगम को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि संबंधित ज़मीन का मालिकाना हक निगम के पास है। इससे पहले भी नगर निगम ने खोरी कॉलोनी में ऐसी ही कार्रवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों को हटाया जाना अनिवार्य है।
दावा | वक्फ कानून के तहत फरीदाबाद में एक मस्जिद को बुलडोजर से गिरा दिया गया। |
दावेदार | नदीम अहमद |
फैक्ट चेक | मस्जिद को गिराने की कार्रवाई वक्फ कानून के तहत नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर वन विभाग की जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाने के तहत की गई थी। |