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Home अन्य दिल्ली कोर्ट ने पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख को बरी नहीं किया है
अन्यधर्महिंदी

दिल्ली कोर्ट ने पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख को बरी नहीं किया है

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सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि दिल्ली दंगों में शामिल शाहरुख पठान को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सोशल मीडिया पर जिस शाहरुख पठान का ज़िक्र हो रहा है, वह वही व्यक्ति है जिसने CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पर पिस्तौल तान दी थी। शाहरुख के कोर्ट से बरी होने के दावे के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग जश्न मना रहे हैं हालांकि हमारी जांच में पता चलता है कि शाहरुख पठान को बरी नहीं किया है।

कविश अज़ीज़ ने लिखा, ‘फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में शाहरुख पठान समेत 10 लोगों को बरी कर दिया है। उस समय शाहरुख पठान की यह तस्वीर बहुत वायरल हुई थी।जांच में पाया गया था कि शाहरुख ने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस पर बंदूक तानी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं, ऐसे में इन्हें बरी किया जाता है। लंबी सुनवाई के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल, राशिद उर्फ मोनू और मोहम्मद ताहिर को दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में बरी कर दिया।‘

अश्विनी सोनी ने लिखा, ‘दिल्ली दंगो के समय मीडिया द्वारा जिस शाहरुख़ पठान को आतंकवादी बताया था उसके समेत 10 आरोपियों को कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। गौर कीजिए “बाइज्जत बरी”। तो क्या अब गोदी मीडिया के तमाम एंकर एंकरायें माफी मांगेंगे?‘

चरमपंथी हारून खान ने लिखा, ‘ अहिमदुल्लाह असली पठान वापस आ गया, जिसने हमें दिल्ली दंगो में बचाया था।‘

इस्लामिस्ट तनवीर रंगरेज ने लिखा, ‘शाहरुख, जिसकी ये तस्वीर फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के समय नफ़रती गैंग के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन कर सोशल मीडिया पर वायरल हुईं थी… और फलस्वरूप शाहरुख की गिरफ्तारी पर नफ़रत आतंकी गैंग ने जीत का जश्न मनाया था… लेकिन कल आए अदालत के फैसले पर शाहरुख पठान समेत 10 लोगों को बरी कर दिया गया… जो आतंकी नफ़रती गैंग के मुँह पर एक जबरदस्त थप्पड़ था… जांच में पाया गया था कि, शाहरुख ने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस पर बंदूक तानी थी… न कि हमला करने के लिए… लंबी सुनवाई के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने कल 12.09.2024 को मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल, राशिद उर्फ मोनू और मोहम्मद ताहिर को दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में बरी कर दिया…कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, “इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं, ऐसे में इन्हें बरी किया जाता है”…‘

वसीउद्दीन सिद्दीक़ी ने लिखा, ‘ये शाहरुख पठान हैं दिल्ली दंगो में इन्हें और दस लोगों को कोर्ट से बा इज्ज़त बरी किया है !! हमारे देश के संविधान की यही खूबसूरती है आप नफरत में आकर किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं लेकिन याद रखिए आखिरकार कोर्ट से जीत हमेशा सच की ही होती है !!‘

इसके अलावा इस दावे को मिर्ज़ा बैग, आजम खान पैरोडी, वजीद खान, विशाल देवी ज्योति अग्रवाल, उवेद मुआजाम, चांदनी, मिल्लत टाइम्सद मुस्लिम, और जर्नो मिरर ने शेयर किया है।

सोशल मीडिया यूजर्स के साथ जी न्यूज़ और न्यूज़ नेशन जैसे मुख्यधारा मीडिया ने इस खबर को साझा किया।

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फैक्ट चेक

पड़ताल में हमे 13 सितम्बर को बार एंड बेंच की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मोहम्मद शाहनवाज उर्फ ​​शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ ​​छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ ​​राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल, राशिद उर्फ ​​मोनू और मोहम्मद ताहिर को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। इन सभी पर दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक घर में घुसकर आग लगा लगाने और घर से 2 लाख रुपये नकद के साथ सोने-चांदी के आभूषण चुराने का आरोप था।

Source- Bar and Bench

इस शाहरुख के मामले की सुनवाई से जुड़ी एक PDF फाइल मिली। बार एंड बेंच के अनुसार, दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में 10 आरोपियों को बरी कर दिया। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सके।

Source- Bar and Bench

बार एंड बेंच की रिपोर्ट में कोर्ट के फैसले की पीडीएफ फाइल भी है जिसके मुताबिक बरी किए गए शाहरुख शाहरुख के खिलाफ गोकुलपुरी थाने में एफआईआर नंबर 142/2020 के तहत मामला दर्ज था। साथ ही उसके पिता का नाम सलाउद्दीन है।

जांच को आगे बढ़ाते हुए, हमें लाइव लॉ की 7 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट मिली। इसके अनुसार उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान के खिलाफ जाफराबाद थाने में एफआईआर 49/2020 दर्ज है। इसके अलावा लाइव लॉ द्वारा 29 फरवरी 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख पठान के खिलाफ जाफराबाद थाने में एफआईआर 51/2020 के तहत भी केस दर्ज किया गया था।

Source- Live law

जांच के दौरान हमें इंडियन कानून वेबसाइट से उस शाहरुख खान की सुनवाई की रिपोर्ट भी मिली, जिसने पुलिसकर्मी पर बंदूक तानी थी। रिपोर्ट के अनुसार इस शाहरुख खान के पिता का नाम साबिर अली है

Source- Indian Kanoon

अतः दिल्ली पुलिस पर पिस्तौल तनाने वाले शाहरुख पठान के पिता का नाम साबिर अली है, उसके खिलाफ जाफराबाद थाने में एफआईआर नंबर 49 और 51 के तहत केस दर्ज है। वहीं हाल ही बरी हुए शाहरुख के पिता का नाम सलाउद्दीन है, उसके खिलाफ गोकुलपुरी थाने में एफआईआर नंबर 142/2020 के तहत केस दर्ज हुआ था। दोनों शाहरुख अलग-अलग हैं।

दावापुलिसकर्मी के ऊपर बंदूक तनाने वाले शाहरुख पठान को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
दावेदारअश्विनी सोनी, हारून खान, कविश अज़ीज़ एवं अन्य।

निष्कर्ष
दोनों शाहरुख अलग अलग हैं, पुलिसकर्मी पर बंदूक तनाने वाले शाहरुख को बरी नहीं किया गया है।

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