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एमपी के पन्ना में वक्फ कानून की वजह से मदरसे पर कार्रवाई का दावा भ्रामक है

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मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक मदरसे को तोड़ने का वीडियो वायरल है। दावा किया जा रहा है कि देश में वक्फ कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अवैध मदरसे पर पहली कार्रवाई हुई है। एक हिंदूवादी नेता द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा संचालित किए जाने की शिकायत करने पर 20 साल पुराने मदरसे को गैरकानूनी बताकर बुलडोजर चला दिया गया।

The Siasat Daily ने एक्स पर लिखा, ‘मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में शनिवार को एक मदरसा ध्वस्त कर दिया गया, जो नए लागू किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत जांच के दायरे में आने वाला पहला मुस्लिम स्वामित्व वाला ढांचा बन गया। बीडी कॉलोनी में स्थित और कथित तौर पर लगभग 30 वर्षों से खड़ा यह मदरसा, अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से बनाए जाने का आरोप लगाया गया था। अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद, यह क्षेत्र अब नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है, और इसलिए निर्माण को अवैध माना गया।’

मिल्लत टाइम्स ने लिखा, ‘वक़्फ़ क़ानून का पहला निशाना, मध्य प्रदेश के पन्ना में शनिवार को एक 30 साल पुराने मदरसा को अवैध बता कर तोड़ दिया गया’

मुस्लिम स्पेस ने लिखा, ‘मध्य प्रदेश: पन्ना जिले में कथित “अवैध” मदरसा को ध्वस्त किया गया! सरकारी जमीन पर “अवैध” मदरसा चलाने के आरोप के बाद एक मदरसा को तोड़कर गिरा दिया। एक हिंदूवादी नेता द्वारा सरकारी जमीन पर “अवैध” मदरसा संचालित किए जाने की शिकायत की गई थी। SDM ने मदरसा संचालक को नोटिस जारी किया था।’

वहीं इंडिया टीवी, ऑब्जर्वर पोस्ट और रफ़ीक अहमद ने इसी दावे के साथ वीडियो को पोस्ट किया है।

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फैक्ट चेक

दावे की जांच के लिए हमने मामले से संबंधित कीवर्ड्स की मदद से गूगल पर सर्च किया। इस दौरान हमें 13 अप्रैल 2025 को प्रकाशित दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष अब्दुल हमीद उर्फ बाती और सलीम खान ने पन्ना के वार्ड क्रमांक 26 बीडी कॉलोनी में शासकीय जमीन पर बने अवैध मदरसे की शिकायत की थी। इस मामले में तहसीलदार अखिलेश प्रजापति ने बताया कि एक महीने पहले मदरसे की जमीन की जांच की गई थी। जांच में यह जमीन शासकीय पाई गई। इसके बाद मदरसा संचालक को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया था मदरसा संचालक अब्दुल रऊफ और कुछ सदस्यों ने पहले खुद भवन को गिराना शुरू किया था। शनिवार की रात प्रशासन ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया।

वहीं पत्रिका की एक रिपोर्ट में पन्ना के कलेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि शासकीय जमीन पर बने मदरसे की जानकारी प्राप्त हुई थी जिसकी जांच करवाने पर शासकीय जमीन पर अवैध रूप से बना पाया गया। तहसीलदार द्वारा संचालक को नोटिस जारी किया, तभी अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के अनुसार उक्त मदरसा का वक्फ कानून या वक्फ संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। मदरसे को गिराने का सिर्फ यह कारण है कि वह शासकीय जमीन पर बना हुआ था।

दावा देश में वक्फ कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अवैध मदरसे पर पहली कार्रवाई हुई है।
दावेदार The Siasat Daily, मिल्लत टाइम्स, मुस्लिम स्पेस एवं अन्य
निष्कर्षमध्य प्रदेश के पन्ना में मदरसे पर हुई कार्रवाई का वक्फ कानून या वक्फ संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। यह मदरसा सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बना था, जिसके बाद इसे ध्वस्त किया गया है। साथ ही इसकी शिकायत हिंदूवादी नेता ने नहीं की थी।

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